धरणगाव शहर के गट नं. 947 में मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान और ईदगाह को लेकर चल रहे विवाद के संदर्भ में मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी धरणगाव ने जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक और पालकमंत्री को निवेदन सौंपा। कमेटी ने तहसीलदार द्वारा 10 सितंबर 2025 को पारित आदेश को बेकायदा करार दिया है।कमेटी का कहना है कि यह जमीन 1936 से ही कब्रिस्तान और ईदगाह के रूप में दर्ज है तथा यहां आज भी समाज के पूर्वजों की कब्रें मौजूद हैं। इसके बावजूद तहसीलदार ने हाल ही में नोंद क्र. 12655 मंजूर कर पुराना शेरा रद्द किया और इस प्रक्रिया में समाज को कोई नोटिस नहीं दी गई। कमेटी ने उपविभागीय अधिकारी जलगाव के समक्ष अपील दाखिल की है और मांग की है कि जब तक मामला अदालत में लंबित है, तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। साथ ही आरोप लगाया कि कुछ संगठन भ्रामक जानकारी व धमकियों के जरिए धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। निवेदन के दौरान अब्दुल करीम सालार, सैय्यद अयाजअली, हाजी हाफिज, शाहिद पटेल, इरफान हाजी, नगरसेवक हाजी इब्राहिम, तौसिफ पटेल, रफिक हाजी, नदीम काझी, युनूस मणियार, नगर मोमीन, अझीम शेख, सज्जाद सैय्यद, अशपाक मोमीन, सगीर पहलवान, महेबूब पठाण, राजू पटेल, जलीस पठाण, बबलू शेख, फारुख कादरी, अहमद पठाण, राजू बेलदार और इरफान सालार मौजूद थे।
धरणगाव मुस्लिम कब्रिस्तान पर बेकायदेशीर कारवाई; जिला प्रशासन को निवेदन
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September 26, 2025
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