Report by Aadil Khan
तहसीलदार राहुल तायडे और पूर्ति अधिकारी धनश्री हरणे की सख्त चेतावनी
मलकापुर:
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम और अंत्योदय योजना के अंतर्गत मुफ्त में वितरित किए जाने वाले चावल, गेहूं आदि सरकारी अनाज की अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से बिक्री करता है या खरीदता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। यह कड़ी चेतावनी मलकापुर के तहसीलदार राहुल तायडे और पुरवठा अधिकारी (पूर्ति अधिकारी) धनश्री हरणे ने दी है।
पूर्ति विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी अनाज सिर्फ पात्र लाभार्थियों को ही दिया जाए और उसकी कोई काला बाज़ारी या अवैध बिक्री न हो। विभाग ने बताया कि मशीन के माध्यम से अंगूठे का निशान लेकर ही अनाज वितरित किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और अवैध बिक्री पर रोक लगती है।
क्या कहा अधिकारियों ने:
तहसीलदार तायडे और अधिकारी हरणे ने साफ शब्दों में कहा कि –
यदि कोई राशन कार्डधारक अनाज बेचते हुए पाया गया, तो उसका नाम लाभार्थी सूची से हटाकर राशन कार्ड रद्द किया जाएगा।
यदि कोई व्यापारी सरकारी अनाज की खरीद, भंडारण या बिक्री में संलिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा।
शासकीय अनाज की अवैध खरीद-बिक्री एक अपराध है और इस पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
तीन महीने का अनाज एक साथ:
बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त 2025 का अनाज एक साथ वितरित करने का निर्णय लिया है। अब तक 80% से अधिक लाभार्थियों को यह अनाज मिल चुका है।
जनता से अपील:
अधिकारियों ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि—
“अपने हक का अनाज किसी भी परिस्थिति में न बेचें। यह आपके परिवार के लिए है, न कि बाज़ार के लिए। अगर बेचे जाने की जानकारी मिलती है, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।”